उत्तराखंड

मूल पद पर योगदान न करना पड़ेगा भारी, होगा सेवा व्यवधान वेतन प्रतिबन्धित

देहरादून। जिलाधिकारी सविन बंसल के सख्त एक्शन जारी हैं नगर पालिका मसूरी में बिना पद सृजन के नियमविरूद्ध कार्यरत नगर स्वास्थ्य अधिकारी को डीएम ने मूल पद हेतु कार्यमुक्त कर दिया गया है। साथ ही मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देशित किया गया है कि सम्बन्धित चिकित्सक 03 दिन के भीतर अपने मूल पद योगदान प्रस्तुत करेंगे ऐसा न करने पर सेवा में व्यवधान मानते हुए सेवा पुस्तिका में अंकन किया जाए तथा अग्रिम आदेशों तक वेतन आहरित न किया जाए। मसूरी में तैनात नगर स्वास्थ्य अधिकारी की लम्बे समय से मिल रही थी प्रश्नात्मक कार्यप्रणाली की शिकायतें। निकाय चुनाव में अधिकारियों के मध्य कार्य विभाजन में व्यवधान उत्पन्न करने की भी शिकायत हो रही थी प्राप्त। साथ ही लोगों को परेशान करने की भी मिल रही थी शिकायत, वर्ष 2021 से मसूरी नगर पालिका परिषद मसूरी में अनाधिकृत रूप से कार्यरत थे, नगर स्वास्थ्य अधिकारी। उप जिलाधिकारी/प्रशासक नगर पालिका परिषद मसूरी भी स्वास्थ्य अधिकारी की कार्यप्रणाली पर उठा चुके हैं सवाल। प्रशासकों के निकाय चुनाव के दृष्टिगत कार्य विभाजन कार्यों में आपत्ति उठाने सम्बन्धी शिकायत भी मिल रही थी।

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