देहरादून

उत्तराखंड पंचायत चुनाव पर नैनीताल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर लगी रोक हटी

नैनीताल। उत्तराखंड पंचायत चुनाव पर नैनीताल हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर लगी रोक को हटा दिया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट से सरकार को चुनाव कराने की अनुमित मिल गई है। सरकार जल्द ही चुनाव का नया कार्यक्रम जारी करेंगी। हरिद्वार को छोड़कर प्रदेश के 12 जिलों में ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराया जाएगा।
यह है मामला :- बागेश्वर निवासी गणेश दत्त कांडपाल व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि सरकार ने बीती नौ जून को एक आदेश जारी कर पंचायत चुनाव के लिए नई नियमावली बनाई। साथ ही 11 जून को आदेश जारी कर अब तक पंचायत चुनाव के लिए लागू आरक्षण रोटेशन को शून्य घोषित करते हुए इस वर्ष से नया रोटेशन लागू करने का निर्णय लिया है। जबकि हाईकोर्ट ने पहले से ही इस मामले में दिशा निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि इस आदेश से पिछले तीन कार्यकाल से जो सीट आरक्षित वर्ग में थी, वह चौथी बार भी आरक्षित कर दी गई है। इस कारण वे पंचायत चुनाव में भाग नहीं ले पा रहे हैं। वहीं कुछ अन्य याचिकाओं में कहा गया था कि उनके यहां लंबे समय से सीट आरक्षित नहीं हुई है। जबकि आरक्षित श्रेणी के लोगों की जनसंख्या भी अनारक्षित के बराबर है। ऐसे में उनका प्रतिनिधित्व नहीं हो पा रहा है। इसलिए दोबारा आरक्षण तय करना चाहिए।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button