देश/दुनिया

पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को 10 साल की जेल, Cipher मामले में हुई सजा

इस्‍लामाबाद: पीटीआई नेता और पाकिस्‍तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान एवं उनके बेहद करीबी शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में ऑफिश‍ियल सीक्रेट ऐक्‍ट के तहत 10-10 साल जेल की सजा सुनाई गई है।

सिफर मामला एक राजनयिक केबल से संबंधित है, जो कथित तौर पर इमरान खान के कब्जे से गायब हो गया था। इमरान खान ने पिछले साल उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव से पहले और बाद में बार – बार कहा था कि सिफर मामला उन्हें प्रधानमंत्री पद से हटाने की साजिश है। इस मामले में पीटीआई के संस्थापक इमरान खान और उपाध्यक्ष शाह महमूद कुरैशी को मंगलवार को पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने सजा सुनाई है।

एक समय पर क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के लिए पाकिस्तानियों के दिलों पर राज करने वाले इमरान खान को अप्रैल 2022 में अविश्वास मत के माध्यम से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पद से हटा दिया गया था। तोशाखाना मामले में इस्लामाबाद अदालत द्वारा तीन साल की जेल की सजा सुनाए जाने के बाद उन्हें 5 अगस्त 2023 को जेल में डाल दिया गया था। इमरान खान को पकिस्तान के अटक जिला जेल में रखा गया था। इमरान खान 100 अलग अलग मामलों में आरोपी हैं।

इमरान खान की पार्टी ने व्हॉट्सएप मैसेज में कहा, ‘‘हमारी कानूनी टीम इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मामले की लचर सुनवाई के तहत दो बार कार्यवाही को रद्द कर दिया था, मीडिया और जनता की पहुंच का आदेश दिया था फिर भी कानूनी टीम को जाने नहीं दिया गया, उसे अलग रखा गया और जल्दबाजी में फैसला लिया गया। ऐसे में उम्मीद है कि उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर सजा को निलंबित कर दिया जाएगा।’’

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button