उत्तराखंड

कोषागार के माध्यम से नियमित पेंशन के भुगतान का लिया गया निर्णय

देहरादून। जिलाधिकारी सविन बंसल ने अवगत कराया है कि उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्र 23 दिसम्बर, 2024 द्वारा राज्य आन्दोलनकारियों को भी स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी पेंशनरों की भांति कोषागार के माध्यम से नियमित पेंशन के भुगतान का निर्णय लिया गया है।
राज्य आन्दोलनकारियों की माह मार्च, 2025 से पेंशन का भुगतान (जो अप्रैल, 2025 में आहरित होगी) कोषागार के माध्यम से किया जाएगा।
डीएम ने जनपद देहरादून के चिन्हित समस्त राज्य आन्दोलनकारी / आश्रित राज्य आन्दोलनकारी को सूचित करते हुए अनुरोध किया कि अपने अभिलेख विवरण जिलाधिकारी कार्यालय अथवा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत उपजिलाधिकारी कार्यालय में प्रारूप-01 (पेंशन पेमेंट आर्डर (पी०पी०ओ०)) तथा प्रारूप-02 भरकर 10 फरवरी, 2025 से पूर्व अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं जिससे की उक्त सूचना ससमय संकलित कर कोषागार को प्रेषित की जा सके।
जनपद के पेंशन स्वीकृर्ता अधिकारी अर्थात जिलाधिकारी द्वारा निम्नलिखित सूचनायें निर्धारित प्रारूप (पेंशन पेमेंट आर्डर (पी०पी०ओ०)) पर कोषागार को उपलब्ध करायी जानी हैः- नाम, पति/पिता का नाम, स्थायी निवास का पता, ज्वाईन्ट फोटो, पेंशन प्रारंभ होने का वर्ष एवं दिनांक, मुंह या हाथ में वैयक्तिक पहचान चिन्ह, लम्बाई, जन्मतिथि, पेंशन की दर, पी०पी०ओ० संख्या, बैंक का नाम, अकाउन्ट नं०, आधार नं०, मोबाईल नं०, नॉमिनी से संबंध, पेंशनर नमूना हस्ताक्षर, जेण्डर, पेंशन स्वीकृतकर्ता के नमूना हस्ताक्षर आदि।
राज्य आन्दोलनकारियों को फरवरी, 2025 तक की पेंशन वर्तमान व्यवस्था के आधार ही आहरित की जायेगी।

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